पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) : में बदलाव किया गया, नियम, जान लीजिए नहीं तो रद्द हो जाएगा मकान ।

यदि आपने PM Awas Yojana के तहत आवेदन किया है या करने वाले है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ही है। सरकार ने इस योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया है। जो आपको इसकी जानकारी बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं जान पाते तो आपका आवंटन रद्द हो सकता है। जानिए योजना से जुड़ी पूरी जानकारी ।

पीएम आवास योजना के लाभार्थी के लिए यह जानकारी जरूर पढ़ लें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में बहुत बदलाव हो गया है।

यदि आपने ये नियम को नहीं पढ़ा तो तुरंत पढ़ कर जान लें। PM Awas Yojana: का अगर आप भी इस आवास योजना के लाभार्थी हैं या अब इस योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो पढ़ले ये खबर आपके लिए है। वरना आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।

पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) : में बदलाव किया गया, नियम, जान लीजिए नहीं तो रद्द हो जाएगा मकान ।


इस नियम के तहत सरकार ने पीएम आवास योजना से आवंटित घर को लेकर संशोधन किया है. आपको जानकारी प्राप्त कर लें कि आवासों को Registered Agreement टू लीज कराकर दें देते हैं। यदि जो लोग यह agreement भविष्य में करेंगें वह रजिस्ट्री नहीं होगा।

पुराने नियमों में हुआ बहुत बड़ा बदलाव


सरकार अब नए नियम के आधार पर, सरकार पहले पांच वर्ष यह देखेगी कि आपने अपने आवास में रह रहे हैं या नहीं. यदि आप इनमें रह रहे हैं तो ही एग्रीमेंट को lease deed में बदला जा सकता है।

नहीं तो नए नियम के तहत विकास प्राधिकरण आपके साथ हुवे एग्रीमेंट को भी खत्म कर दिया जाएगा और आपको आपकी राशि भी वापस नहीं मिलेगी। यदि आप कुल मिलाकर आप देखें तो इसमें चलने वाली धांधली खत्म हो जाएगा।

इस योजना में घर लेने के लिए भी बदले गए नियम 


साथ ही आपको बता दें कि अब नियम और शर्तों के मुताबिक शहर के प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बनाए गए flat free hold नहीं होगा। यदि अब पांच वर्ष बाद भी लोगों को लीज के जमीन पर ही रहना होगा. सरकार ने इस योजना में ऐसा इसलिए किया है ताकि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर बनाकर उसे किराये पर लगा देते थे। वह अब ऐसा नहीं कर पायेंगे।

नए नियमों के अनुसार अगर किसी कि मृत्यु हो जाती है। 

आवास योजना के नियम के अनुसार, अगर किसी भी आवंटी की मौत हो जाती है तो उनके संपत्ति को परिवार के सदस्य को ही लीज पर हस्ताक्षरित किया जायेगा। सरकार किसी और परिवार के साथ केडीए Agreement नहीं करेगा. इस Agreement के तहत आवंटियों को 5 वर्ष तक आवासों का इस्तेमाल में लेना होगा. इसके बाद आवासों की lease बहाल किया जाएगा।


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